नई दिल्ली। बिहार निर्वाचन आयोग कुछ दिनों में बिहार पंचायत चुनाव 2021 की तारीखों की घोषणा कर सकता है। इस बार के पंचायत चुनाव पर सभी की नजर है। चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए नई शर्तें रखी हैं। इसके लिए आयोग ने उम्मीदवारों के लिए कुछ मानकों की सूची भी जारी की है। मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए जाएंगे।
आयोग के मानकों में पहली शर्त तो यह है कि यदि उम्मीदवार के दो से अधिक बच्चे हैं तो वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। चुनाव आयोग की अन्य शर्तों में कहा गया है कि यदि कोई उम्मीदवार भ्रष्टाचार का दोषी है तो उसे चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव के साथ जुड़े किसी कानून के तहत अगर उम्मीदवार को पहले अयोग्य करार दिया गया है तो वह भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा।
यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है तो वह भी चुनावी दंगल नहीं लड़ सकेगा। यदि कोई 21 साल से कम का युवक या युवती है तो वह भी चुनाव लड़ने का भागीदार नहीं होगा। इसके साथ ही आपराधिक मामलों में छह माह से अधिक की सजा पाने वाला व्यक्ति भी बिहार पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेगा। ऐसे व्यक्ति जिन्हें दुर्व्यवहार के चलते नौकरी से पदमुक्त कर दिया हो, चुनावी मैदान में नहीं उतर सकते। इसके अलावा वह लोग जो पंचायत में वैतनिक या लाभ के भोगी हैं।
90 हजार नई इवीएम खरीदने की तैयारी
बिहार पंचायत चुनावों के लिए सरकार 90 हजार ईवीएम मशीनें खरीदने की तैयारी कर रही है। पहली बार राज्य में ईवीएम मशीनों के जरिये वोटिंग होगी। मशीनों पर होने वाले खर्च की सरकार ने मंजूरी दे दी है।