नई दिल्ली। अनचाहे मार्केटिंग कॉल व मैसेज की समस्या बहुत जल्द दूर होने वाली है। सुप्रीम ने इस संबंध में ट्राई को नियम कड़ाई से लागू के निर्देश जारी किए हैं। इस तरह के अनचाहे मार्केटिंग कॉल, मैसेज के खिलाफ पहले से ही कानून तो बने हैं, लेकिन अभी तक लोगों के पास हर रोज कई ऐसे कॉल आते हैं जिनसे उनका कोई मतलब नहीं होता है।
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कई बार लोगों के पास ऐसे भी मैसेज और कॉल आते हैं जिनके बारे में ना तो लोगों को कोई जानकारी होती है और न ही उन्होंने कभी इस तरह की कंपनियों से संपर्क किया होता है। अब आपको अनचाहे मार्केटिंग कॉल और मैसेज से आजादी मिलने वाली है। उच्च न्यायालय ने दूरसंचार नियामक ट्राई को अनचाहे वाणिज्यिक कॉल, मैसेज के खिलाफ अपने नियमों को कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया है।
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2018 में अनचाही कॉल और स्पैम मैसेज को लेकर दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने नए नियम बनाए थे । इन नियमों के तहत टेलीमार्केटिंग कंपनियों द्वारा कॉल या मैसेज भेजने से पहले उपभोक्ताओं की सहमति अनिवार्य की गई है। ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटरों से भी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कंपनियों का पंजीकरण भी सुनिश्चित करने को कहा था।
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